भारत सरकार एवम सभी राज्य के राज्य सरकारों द्वारा तमाम कौशल विकास कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। आपके आस पास भी यह कार्यक्रम संचालित किया गया होगा अथवा किया जाने वाला होगा।
यदि आप 18 से 35 वर्ष के युवक या युवती है तो अपने नजदीकी कौशल्य वर्धन केंद्र पर जाकर तालीम ग्रहण कर सकते हैं। तालीम के उपरांत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र देय है। उसके पश्चात आप रोजगार से जुड़ सकते है और अपने जीविकोपार्जन के लिए सुनहरा भविष्य तय कर सकते है।
यदि आप प्रशिक्षण केंद्र संचालित करना चाहते है तो अपने जिले अथवा राज्य के रोजगार अधिकारी से मिले और सभी प्रशिक्षण प्रदाता एवं उनके द्वारा चलाये जा रहे कोर्स का विवरण ले।
अपने संस्था का पंजीकरण कराएं
यदि आप इससे जुड़ी कोई जानकारी चाहते है तो यहाँ लिख सकते है...
यदि आप 18 से 35 वर्ष के युवक या युवती है तो अपने नजदीकी कौशल्य वर्धन केंद्र पर जाकर तालीम ग्रहण कर सकते हैं। तालीम के उपरांत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र देय है। उसके पश्चात आप रोजगार से जुड़ सकते है और अपने जीविकोपार्जन के लिए सुनहरा भविष्य तय कर सकते है।
यदि आप प्रशिक्षण केंद्र संचालित करना चाहते है तो अपने जिले अथवा राज्य के रोजगार अधिकारी से मिले और सभी प्रशिक्षण प्रदाता एवं उनके द्वारा चलाये जा रहे कोर्स का विवरण ले।
अपने संस्था का पंजीकरण कराएं
- आप अपने संस्था का SDI पोर्टल पर जाकर VTP रजिस्ट्रेशन करा सकते है।
- इसके अतिरिक्त आप NSDC से सम्बद्ध ट्रेनिंग पार्टनर के फ्रेंचाइजी बन कर काम कर सकते है।
- PMKVY -2 योजना के तहत PMKVY पोर्टल पर जाकर अपने संस्था को पंजीकृत कर सकते है।
- अपने जिले या विकासखंड द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करें।
- DDU - GKY स्कीम के PIA से जुड़ सकते है।
यदि आप इससे जुड़ी कोई जानकारी चाहते है तो यहाँ लिख सकते है...
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